संतकबीरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने छप्पर फूंकने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट कर हाथ में चोट पहुंचाने के मामले में एक ही परिवार के चार के विरुद्ध सुनवाई के उपरांत थानाध्यक्ष बखिरा को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बखिरा अंतर्गत ग्राम मलौली निवासी दीनानाथ ने कोर्ट में तहरीर दिया कि 18 मार्च की शाम 6:45 बजे शाम को गांव के ओम प्रकाश उसकी छप्पर में आग लगाकर भाग रहे थे। पत्नी ने देखा उलाहना देने गई तो आरोपी सुबास, धर्मेंद्र, ओमप्रकाश व सुंदरी ने अपमानित कर भगा दिया और घर में घुसकर उसे और उसके परिवार को मारे-पीटे। संवाद