- एसीजेएम की कोर्ट ने सुनाया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन चेतना त्यागी की कोर्ट ने एक ही परिवार के पति, पत्नी, लड़की समेत पांच लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष मेंहदावल को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़ित के अधिवक्ता विद्यानंद ने बताया कि मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम औरही निवासी पीड़िता विद्यावती देवी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि एक सितंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7.30 बजे सहन में पशुओं के लिए चारा रखा और घर के अंदर चली गई। गांव के श्यामधर चौरसिया चारे को पैर से तितर-बितर कर दिया व उसके पति राजाराम चौरसिया को अपशब्द कहने लगे। गांव के लोगों के आने पर श्यामधर चौरसिया घर चला गया।
10 मिनट बाद श्यामदेव चौरसिया के साथ उसकी पत्नी विद्या देवी, लड़की चंद्रावती, राधिका और शशि कला एकराय होकर हाथों में लाठी-डंडा लेकर अपशब्द कहते हुए उसके घर पर चढ़ आए। आरोपी श्यामधर लाठी से राजाराम को मारने लगा। जब अपने पति राजा राम को बचाने के लिए आई तो सभी आरोपियों ने घेरकर लाठी-डंडे से मारने लगे और राधिका ने उसके गले के मंगलसूत्र खींच लिया। श्यामधर ने उसके लड़के राहुल को पीछे से लाठी से प्रहार कर मारा। जिसमें राहुल का सिर फट गया और खून बहने लगा आरोपियों ने गोविंद को भी मारा और बरामदे में रखी चारपाई ,चारे की मशीन को लाठियां से मारपीट कर तोड़ दिया। इससे करीब 15000 का नुकसान हुआ।
पीड़ित ने घटना की सूचना थाने पर दिया लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ और न ही उसके पति बच्चों का मेडिकल ही कराया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद थाना मेंहदावल के ग्राम औरही निवासी एक ही परिवार के श्यामधर चौरसिया, विद्या देवी, चंद्रावती, राधिका तथा शशि कला के विरुद्ध थानाध्यक्ष मेंहदावल को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।