- जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के खिलाफ सुनाया फैसला
- क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये अदा करना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए योजना के भुगतान के 17 लाख 34 हजार 975 रुपये दस प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने होंगे।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के नेहियां खुर्द बुजुर्ग निवासी सुधीर कुमार सिंह व सावित्री सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर किया। कहा कि वर्ष 2012 में सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में 7 लाख 25 हजार 331 और 2 लाख 75 हजार 757 रुपये जमा किया था, जो मई 2023 में बढ़कर 17 लाख 34 हजार 975 रुपये हो गया। भुगतान मांगने पर सहारा इंडिया की तरफ से सिर्फ टाल-मटोल किया जाता रहा। थक-हार कर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता आयोग ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व बहस को सुनने के बाद सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।