फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: बकाया बिजली बिल निरस्त कर 60 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Fri, 22 Mar 2024 01:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
- बिजली निगम ने मनमाने तरीके से घरेलू कनेक्शन पर 1.3 लाख भेजा था बिल
विज्ञापन

स्टेशन पुरवा खलीलाबाद का मामला

संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। उपभोक्ता को मनमाना बिजली का बिल भेजना निगम को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व सदस्य संतोष ने बिजली निगम के मनमाने रवैये पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए बकाया को निरस्त कर क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को 60 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेशन पुरवा खलीलाबाद निवासी निर्मला देवी पत्नी दिलीप कुमार ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह घरेलू बिजली का कनेक्शन लेकर नियमित रूप से आने वाले बिल का भुगतान कर रही थीं। अगस्त 2020 में मीटर खराब हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग को दिया। नवंबर 2020 में मीटर बदल दिया गया। उनका कोई भी बकाया शेष नहीं था। फरवरी 2021 तक सब कुछ ठीक था। मार्च 2021 में उन्हें एक लाख तीन हजार 843 रुपये का बिल प्राप्त हुआ।
विज्ञापन

बिल ठीक कराने के लिए विभाग में दौड़ लगाती रहीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आठ फरवरी 2024 को बकाया बढ़कर दो लाख एक हजार 489 रुपये का दिखाकर कनेक्शन काट दिया गया। केस दाखिल होने पर निगम ने दुरुस्त कर 97 हजार 423 कर दिया गया। न्यायालय के आदेश पर बिजली कनेक्शन जोड़ा गया। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता व सहायक अभियंता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इसे मनमाने कृत्य की संज्ञा दी है।
विज्ञापन

मनमाने बिजली बिल को निरस्त करने के साथ फिक्स्ड बिल के हिसाब से प्रत्येक वर्ष का हर माह के अंदर बिल देने व प्रत्येक साल का प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये साठ दिनों के भीतर परिवादिनी को देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें