-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख ने गांजा रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया उप निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने तीन सितंबर 2022 को पलदह जोत थाना महुली में वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि शनिचरा गांव चौबे में जो चोरी 28/29 अगस्त 2022 की रात हुई थी, उससे संबंधित आरोपी महुली की तरफ जाने वाला है। सूचना के आधार पर आरोपी युवक को पकड़ा। पूछने पर आरोपी ने अपना नाम बालकृष्ण पुत्र त्रिलोकी निवासी महुली खास थाना महुली बताया।
तलाशी में उसके पास से 12 बोर का कट्टा, कारतूस और 1300 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।