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गांजा रखने के दोषी को एक साल की सजा

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गांजा रखने के दोषी को एक साल की सजा
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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय काशिफ शेख ने गांजा रखने के दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि 14 अगस्त 2011 को धनघटा थाने के एसआई विनय कुमार सिंह सहयोगी सिपाहियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उमरिया चौराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी लेने पर 60 पुड़िया गांजा बरामद हुआ था।
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तौल कराने पर गांजा का वजन ढाई किलो था। उसने अपना नाम राम आसरे चौहान निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जिला संतकबीर नगर बताया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से साक्षियों की गवाही कराई गई। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया गया।
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