मारपीट के दोषी को एक साल की सजा
संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिविजन/जेएम प्रभात कुमार दूबे ने मारपीट के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई। छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी कंद्रपेश द्विवेदी और रणजीत सिंह ने बताया कि धर्मसिंहवा क्षेत्र के बौरब्यास निवासी आशा देवी ने गांव के श्रीधर पांडेय व रामविलास पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि 21 अप्रैल 2010 को उसके पट्टीदार श्रीधर पांडेय लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर आ गए। उसके पति केसरीनंदन पांडेय की डंडे से पिटाई करने लगे। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए। आरोपी अपशब्द कहते हुए धमकी देकर चले गए।
विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से कंद्रपेश द्विवेदी व रणजीत सिंह ने पक्ष रखा। दौरान मुकदमा आरोपी राम विलास की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोषी श्रीधर पांडेय को एक वर्ष की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद