संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के तहत दोषी को एक वर्ष छह माह 27 दिन का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल से न्यायालय एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्द अभियुक्त मोहम्मद मकबूल अहमद उर्फ सिंकू पुत्र मोहम्मद मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा को एक वर्ष छह माह 27 दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।