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अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी

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अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी
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- सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी को लिखा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली क्षेत्र के सहसराव निवासी अधिवक्ता की पिटाई के मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा है।
सहसराव माफी गांव निवासी अधिवक्ता मोहम्मद अरशद पुत्र हसन शाह ने बताया कि उसके गांव की सरकारी जमीन पर पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्व प्रधान ने कराया था। जिसमें इमामुद्दीन, शमसुद्दीन के जरिए विरोध किया गया था।
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उसी रंजिश में छह मई 2021 को वर्तमान प्रधान समर्थक इमामुद्दीन, शमसुद्दीन, सहबान सेराज, मुनीर, अब्दुल कादिर, अब्दुल कलाम, अब्दुल अली, रमन, राहुल, अज्जू, उमेश, रियाजउद्दीन, सुखराज और कुछ अज्ञात लोग लाठी डंडा, ईंट लेकर निजामुद्दीन के घर में घुस गए। आरोप है कि लोगों ने शेरू, सलमान व घर की महिलाओं की पिटाई की। आरोप है कि निजामुद्दीन के हाथ की हड्डी तोड़ दिए। इसके बाद अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट किए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप है कि आरोपियों ने जमानत नहीं कराया।
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अभियुक्तगण समुस्दीन, सेराजुल हक, अब्दुल कादिर, अब्दुल कलाम, अब्दुल अली, रमन सैनी, अज्जू व रियाजउद्दीन के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीजेएम महेंद्र कुमार सिंह ने एसपी संतकबीरनगर को पत्र लिखा है। जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने का आदेश दिया है।
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