संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी निसार अहमद की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत निवासी पीड़ित के पिता ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया कि आठ दिसंबर 2024 को 14 वर्षीय पुत्री घर से कहीं चली गई। जानकारी होने पर खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पीड़ित पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी निसार अहमद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।