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Sant Kabir Nagar News: मोबाइल चोरी का दोष सिद्ध होने पर नौ महीने का कारावास

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संतकबीरनगर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल ने आरोपी के पास से चोरी की मोबाइल बरामद के मामले में जुर्म स्वीकार ने के आधार पर दोषी को नौ माह के साधारण कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की अदायगी न होने पर दोषी को पांच दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन अधिकारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र के भीतरी टोला निवासी धर्मदेव त्रिपाठी ने बेलहर कला थाने में तहरीर दी। जिसमें कहा कि 24 /25 जनवरी 2023 की रात को वह अपने घर के बरामदे में सोए थे। भोर में तीन/चार बजे के बीच अचानक किसी व्यक्ति के आने की आहट सुनाई दी तो उसकी आंख खुल गई। देखा कि उसका मोबाइल एक व्यक्ति लेकर भाग रहा है। मोबाइल चार्ज में लगा था। शोर कर भागते हुए व्यक्ति को दौड़ाया। इतने गांव के राधेश्याम व उनके रिश्तेदार पिंटू निवासी परसा पांडेय थाना मेहदावल आ गए ।जिनके सहयोग से भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम ताहिर पुत्र हजरत अली निवासी करनजोत थाना बेलहर कला बताया। तलाशी ली गई तो चार अदद मोबाइल बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना बेलहर कला में चोरी का केस दर्ज हुआ। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान सुनवाई आरोपी ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए कम से कम सजा की मांग किया। अभियोजन अधिकारी ने चोरी की मोबाइल आरोपी के पास से बरामद होने पर अधिकतम सजा की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा आरोपी के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर कोर्ट ने दोषी को नौ माह का साधारण कारावास तथा 2000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर पांच दिवस का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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