एनडीपीएस एक्ट के दोषी को आठ माह की सजा
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को आठ माह की कारावास की सजा और पांच हाजर रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि 25 अगस्त 2019 को मेंहदावल पुलिस ने सिकंदर निषाद निवासी दीयाबाती थाना मेंहदावल को 50 ग्राम नशीला पदार्थ और नशीली दवा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज किया था।
तत्कालीन एसआई राधेश्याम प्रसाद ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मॉरिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दोषी को आठ माह की सजा सुनाई है। संवाद