2000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय एएसजे एफटीसी द्वितीय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के बाद एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को चार माह के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद थाना दुधारा में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी गंगाराम लोध पुत्र नोहर लोध निवासी बौलिया (सेमरियावां) को दोषसिद्धि के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत चार माह के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।