संतकबीरनगर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को किया जाएगा। इसमें किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। जिला जज महेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम, किराएदारी वाद, चेक बाउंस के मामले निस्तारित कराए जा सकते हैं। संवाद