राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 को
संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, किरायेदारी वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बाट माप अधिनियम, कराधान प्रकरण, नगर पालिका वाद, मनोरंजन कर अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व, चकबंदी, श्रमवाद, जलकर, भवनकर, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि से संबंधित मामलों को निस्तारित कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने के लिए समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्टांप और पंजीकरण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आबकारी विभाग एवं अग्निशमन विभाग सहित जिले के अन्य विभागीय अधिकारियों से लंबित वादों को निस्तारित कराने को कहा गया है।