- मान्यता लेने के लिए नए नियम जारी
- निर्धारित मानक पूरा न होने पर नवीनीकरण नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता के नए नियम जारी किए हैं। अब इन्हें स्कूलों की तर्ज पर ही संचालित करना होगा। सीसी कैमरे और प्रोजेक्टर की व्यवस्था करनी होगी। ड्राइविंग स्कूल का भवन, परिसर, कमरे और अन्य व्यवस्थाओं के मानक भी तय किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं न होने पर ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं होगा और न ही रजिस्ट्रेशन होगा।
ड्राइविंग स्कूल का भवन, परिसर, कमरे और अन्य व्यवस्थाओं के लिए शासन की तरफ से मानक तय किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं न होने पर ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं होगा और न ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिले के मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। व्यवस्थाओं में बदलाव न करने पर संचालित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बंद हो जाएंगे।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। इस संबंध में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्धारित समय अवधि में व्यवस्थाओं में बदलाव न होने पर यह स्कूल का संचालन बंद हो जाएंगे।
स्कूलों में होगी पार्किंग की अनिवार्यता
नए नियमों में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में हल्के, मध्यम व भारी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। ट्रेनिंग स्कूल में निर्धारित मानक के अनुसार, सिम्युलेटर कक्ष भी बनाना होगा। प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाले वाहनों के संबंध में भी मानक तय किए गए हैं। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षक और प्रशिक्षु ही वाहन में बैठेंगे। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ही संचालित किए जाएंगे।
यह थे पुराने नियम
पूर्व में निर्धारित नियम में 500 स्क्वायर फीट की जगह में मोटर ट्रेनिंग स्कूल संचालित होते थे, लेकिन अब प्रमुख सचिव परिवहन की तरफ से इसे बढ़ाकर 1000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। इसके अलावा पहले पार्किंग व्यवस्था और सिम्युलेटर कक्ष की अनिवार्यता नहीं थी।