संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत चोरी के मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष 1 माह 26 दिन का साधारण कारावास व 6 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 5 जुलाई को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग के मामले से संबंधित अभियुक्त अहमद अली उर्फ गऊआ निवासी लेडुआ महुआ को दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 2 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद