संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, तहसील मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा और अन्य संबंधित विभागों में किया जाएगा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में भरण पोषण, वैवाहिक मामले जिसमें लंबित एवं प्री-लीटिगेशन मामले शामिल है, का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय विधियों के अंतर्गत समनीय वाद, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, वाट माप, प्रचालन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गृहकर, जल कल, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड , जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज वाद, मेड़बंदी संबंधित प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुहल समझौते के आधार कराया जा सकता है। साथ ही अर्द्धन्यायिक अधिकरणों/फोरमों आदि में लंबित प्रकरणों का भी निपटारा प्री-लीटिगेशन के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है।