संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मौसेरी बहन को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के वादी ने थाना धनघटा में प्रार्थनापत्र दिया कि उसके घर पर मकान निर्माण का काम चल रहा था। साढू का लड़का उसके घर पर रहकर काम करता था। 21 मार्च 2021 को समय करीब छह बजे शाम उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले कर चला गया। प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कार्ट में प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों की गवाही हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पक्षों की बहस को सुनने के बाद अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मामले में आरोपी जितेन्द्र को किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर हैदराबाद में कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया।
जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये नालसा और 20000 रुपये की क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। प