संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 3,10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप 30 अगस्त एएसजे/पाॅक्सो एक्ट प्रथम के कोर्ट ने थाना दुधारा में पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त सगीर अहमद पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा एवं अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समोयोजित की जाएगी। अभियुक्त के सजा का वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा जाएगा।