संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी पर हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास व कुल 82,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 29 जनवरी को न्यायालय एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त सुदामा, दीनानाथ मौर्या, रामअशीष मौर्या एवं राजमन मौर्या निवासी कैनाला को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। ा