संतकबीरनगर। धनघटा तहसील क्षेत्र के छपरा मगर्वी में बालू खनन के हुए पट्टे से अधिक जमीन में अवैध खनन कराया गया था। जांच में 2598 70 घनमीटर अवैध बालू खनन करा लिया था। जांच में दोषी पाए जाने पर डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने पट्टाधारक पर 13.26 लाख का जुर्माना लगाया।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जनपद गोंडा के मनकापुर तहसील क्षेत्र के शेखपुरवा निवासी अहमद पुत्र मुस्तफा को धनघटा तहसील क्षेत्र के छपरा मगर्वी में ई-नीलामी के माध्यम से पांच वर्ष के लिए साधारण बालू खनन पट्टा चार फरवरी 2021 को दिया गया था। तीन फरवरी 2026 तक पट्टा स्वीकृत है। निर्धारित भूमि से अधिक दूरी में बालू खनन की शिकायत हुई। भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय के माध्यम से अवगत कराया गया कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है। इसके लिए जीके दत्ता खान अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने जांच में पाया कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया गया है। जिस पर विभाग ने उनको नोटिस भेजा और स्पष्टीकरण मांगा। पट्टाधारक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। ऐसे में सुनवाई के बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने पट्टा धारक पर अवैध रूप से बालू खनन करने के लिए 13.26 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम जमा करने के लिए कहा गया है। 30 दिन के अंदर यदि जुर्माना की रकम अदा नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।