संतकबीरनगर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुदेशकों में खुशी है। उच्च प्राथमिक अनुदेशक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शुक्ल ने बताया कि अनुदेशकों के 17000 रुपये मानदेय के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अनुदेशक जीत गए हैं और सरकार की रिट खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से अब तक का बकाया एरियर के रूप में अगले 6 माह के अंदर भुगतान करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इससे अनुदेशकों में खुशी है। उन्होंने बताया कि वे खुद इस मामले याची थे। इस फैसले से संघ के जिला मंत्री सुनील दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप राय, कोषाध्यक्ष शाह आमिर, जिला संरक्षक सुमित चुबे, जिला उपाध्यक्ष अजय राय, कमलेश आर्या, इंसाफ अली, मीडिया प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी आदि ने खुशी जताई है।