संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। पुलिस के विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 26 नवंबर को न्यायालय एफटीसी / एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त सूरज को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद