संतकबीरनगर। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के अपराध में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त सुनील साहनी निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल को न्यायालय उठने तक का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद