मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को सजा
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दंडित किया तथा प्रथम अपराध होने पर प्रोबेशन का लाभ देकर उन्हें रिहा किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल थाना अंतर्गत टिकरी निवासी हरिराम ने प्रार्थना पत्र दिया कि 25 जनवरी 2006 को उनके पट्टीदार हरगोविंद ,अशोक व रमाकांत ने उनकी पतोहू को अकारण मारा पीटा। जिससे पतोहू को चोटे आईं। गंभीर हालत में डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया।
मामले में दूसरे पक्ष के तरफ से भी मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ।जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने हरगोविंद को तीन वर्ष और 5,000 रुपये जुर्माना तथा रामाकांत और अशोक को छह माह की सजा और 500 जुर्माना से दंडित किया। आरोपी द्वारा बुजुर्ग होने का आधार दिया गया। जिस पर न्यायालय ने प्रोबेशन पर छोड़े जाने का आदेश दिया। संवाद