संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यायालय सीजे (एसडी) फास्ट ट्रैक कोर्ट एसीजेएम ने आबकारी अधिनियम के एक दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मेंहदावल थाने में गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थानांतर्गत कोनी निवासी अभियुक्त बाबूलाल को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। संवाद