गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष की सजा
- पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने मछली मारने के विवाद में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के चौरी निवासी हसीना खातून ने पुलिस को तहरीर दिया। जिसमें कहा कि 24 नवंबर 2020 की शाम बच्चों के बीच मछली मारने के विवाद को लेकर उसके पट्टीदार लियाकत ने अपशब्द कहते हुए मारपीट किया था।
पति सैय्यद अली को अपशब्द कहते हुए गुस्से में लाठी से हमला कर दिया। हमले में पति को चोटें आई थी। पति को अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। अभियोजन की तरफ से छह गवाह प्रस्तुत किए गए।
दस प्रपत्रों को साबित कराया गया। हत्या में प्रयुक्त लाठी को भी न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों ने घटना की पुष्टि की। जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने दोषी लियाकत को सात वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।