संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। 25 नवंबर को न्यायालय एफटीसी/एसीजेएम ने थाना मेंहदावल में पंजीकृत अभियोग के संबंध में अभियुक्त वंशी साहनी निवासी धौरापार को उसके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद