संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दोषी को आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई अवधि और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 23 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी)एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त शंभू केवट निवासी चिरैयाडाड़ को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद