संतकबीरनगर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए पहचान पत्र के रूप में 15 विकल्प दिए हैं। इनमे से किसी एक पहचान पत्र को मतदान के समय अनिवार्य रूप से लाना होगा, तभी मतदान करने की अनुमति मिलेगी।
1- भारत निर्वाचन आयोग के जरिए निर्गत मतदाता पहचान पत्र
2- आधार कार्ड
3- पासपोर्ट
4- ड्राइविंग लाइसेंस
5- आयकर पहचान-पत्र
6- राज्य व केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के जरिए जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र
7- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पोस्ट आफिस के जरिए जारी फोटोयुक्त पासबुक
8- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि
9- फोटो युक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान-पत्र
10 - फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
11- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र
12- श्रम मन्त्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
13- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया से जारी स्मार्ट कार्ड 14- सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य को जारी सरकारी पहचान-पत्र।
15- राशन कार्ड