फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: पत्नी की आत्महत्या में आरोपी बनाए गए पति साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त

Fri, 07 Jun 2024 10:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बनाए गए पति मोहम्मद आरिफ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

मृतका के भाई फकरुद्दीन ने तहरीर दिया कि उसकी बहन अमीरुनिशा की शादी 10 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा मगहर निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि बहन के पति का अवैध संबंध किसी के साथ चल रहा था। बहन विरोध करती थी तो पति मारता पीटता था।
31 मई 2020 रविवार को फोन से सूचना मिली कि बहन अमीरुनिशा की मौत हो गई है। भाई की तहरीर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में पति, सास, जेठ, देवर आदि समेत 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर शेष लोगों का नाम विलोपित कर पति मोहम्मद आरिफ का नाम पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोतवाली थाना खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा के निवासी मोहम्मद आरिफ (पति) को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें