संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद 24 मार्च को न्यायालय जेएम की कोर्ट ने थाना धनघटा में पंजीकृत अभियोग के मामले में आरोपी धर्मराज, सुशीला, इंद्रावती, कुशमावती निवासी मुडाडीह थाना धनघटा को दोष सिद्धि के आधार पर उनके अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 7-7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।