संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने दहेज हत्या के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि अभियुक्त लौहारी चौधरी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके मार डालने के आरोप में 28 जून 2010 को केस दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद आरडी गौतम ने करके कोर्ट में आरोप पत्र भेजा।
मॉनीटरिग सेल से प्रभावी पैरवी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम ने इस मामले में दोष सिद्घ होने पर दोषी लौहारी चौधरी निवासी दलेलगंज को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।