संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने मौजम बंजारा को पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिन अधिक कारावास में बिताना होगा। आरोपी मौजम बंजारा पुत्र घोंघे बंजारा निवासी तरकुलवा उर्फ भटगांवा थाना श्यामदेवउरवा जनपद महाराजगंज के खिलाफ वर्ष 2016 में थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ था। आरोपी मौजम बंजारा जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित हुआ और अपराध की सस्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी के स्वयं की इच्छा से जुर्म को स्वीकारने के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय)/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए दोषी मौजम बंजारा को पांच वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास में उसे बिताना होगा।