संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी की वजह से सीजेएम कोर्ट ने धनघटा पर दर्ज चोरी के मामले में विवेकानन्द पुत्र शंकर निवासी खाजों थाना धनघटा को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को आठ माह का साधारण कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद