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Sant Kabir Nagar News: पीड़ित को 43 लाख अदा करे बीमा कंपनी

Fri, 22 Dec 2023 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ की कोर्ट ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ की कोर्ट ने नौकरी करते समय पति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को विपक्षी न्यू इंडिया एश्योरेंस बीमा कंपनी 43,35,775 रुपया देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रतिकर की धनराशि ब्याज सहित 45 दिन के अंदर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के खाते में जमा करने का फैसला सुनाया है।

अधिवक्ता अकबाल अहमद खान ने बताया कि मृतक मोहम्मद हनीफ की पत्नी हसीना निवासी कतरारी थाना श्यामदेव उरवा जिला महराजगंज आदि ने अनिल कुमार, सगीर तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में तहरीर दी।
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कहा कि मोहम्मद हनीफ 26 जनवरी 2021 को टांडा से एनएच-28 पर बाइक से अपने घर जा रहा था। 5:30 बजे शाम को जब वह नवीन सब्जी मंडी खलीलाबाद पहुंचा तभी पीछे से आ रही बाइक ने लापरवाही पूर्वक मोहम्मद हनीफ की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे उसको काफी गंभीर चोटें आई। मोहम्मद हनीफ के पीछे चल रहे उसके भाई मेहताब अली तथा मामा कयामुद्दीन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना देने पर स्थानीय थाना में केस दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना में चालक सगीर को आरोपी पाते हुए उसके विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दुर्घटना के समय मृतक मो. हनीफ दिल्ली में नौकरी करता था। इससे परिवार का भरण-पोषण होता था। मोहम्मद हनीफ की असमय मृत्यु होने से परिवार की आय का साधन समाप्त हो गया। दुर्घटना वाहन चालक की गलती व लापरवाही से चलाने के कारण हुई है। उसने प्रतिकर की धनराशि 53,00,000 लाख रुपये मय ब्याज सहित मांग की।
कोर्ट ने याची तथा विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रपत्रों का अवलोकन किया। गवाहों के बयान तथा पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि दुर्घटना की तिथि तथा समय पर वाहन मोटरसाइकिल बीमा कंपनी से बीमित थी। प्रतिकर अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का है।
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कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के बाद 43,35,775 रुपये (तिरालीस लाख पैंतीस हजार सात सौ पचहत्तर) प्रतिकर क्षतिपूर्ति धनराशि विपक्षी बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय बैंक रोड गोरखपुर को 45 दिन के अंदर ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
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