30 को होगी हैसर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
- हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने निर्धारित की तिथि
संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा। क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 30 सितंबर को चर्चा/ मतदान होगा। जिसकी तिथि निश्चित करके डीएम ने हाईकोर्ट को भेजा है। जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक कराए जाने को हरी झंडी दे दी है।
क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार की प्रमुख जइनत्रा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए विधायक गणेश चंद चौहान की पत्नी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य कालिंदी चौहान ने 22 अगस्त को 76 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ शपथ पत्र देकर डीएम से बैठक कराए जाने की मांग की थी।
23 अगस्त को डीएम दिव्या मित्तल ने शपथ पत्र देने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कलेक्ट्रेट बुलवाकर उनका सत्यापन कराने के बाद आठ सितंबर को हैंसर बाजार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर चर्चा तथा जरूरत पड़ने पर मत विभाजन कराए जाने का निर्देश दिया था।
आठ सितंबर को होने वाली क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का सामना करने के लिए दोनों पक्ष क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सहेजने के प्रयास के साथ अन्य उपक्रम में जुटे हुए थे। इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल दो खेमों में भी बंटता हुआ नजर आ रहा था।
इसी बीच आठ सितंबर को होने वाली बैठक को बीडीओ हैंसर बाजार महावीर सिंह ने यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि एसडीएम धनघटा डॉ रविंद्र कुमार अवकाश पर चले गए हैं। इस कारण बैठक को स्थगित किया जाता। बैठक स्थगित किए जाने और दूसरी तिथि घोषित न होने से क्षेत्र पंचायत सदस्य कालिंदी चौहान हाईकोर्ट में पहुंचकर वाद दाखिल कर अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक होने की तिथि मुकर्रर किए जाने की मांग की।
जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम संतकबीरनगर से बैठक स्थगित किए जाने का कारण पूछते हुए अन्य सवाल भी किए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डीएम की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 सितंबर को क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार की बैठक बुलाई गई है।
डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में हैंसर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा/ मतदान कराए जाने की तिथि 30 सितंबर को तय कर दी गई है। निर्धारित तिथि पर एसडीएम धनघटा डॉक्टर रवींद्र कुमार की देखरेख में चर्चा /मतदान की प्रक्रिया संपंन कराई जाएगी।