संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने शहर में स्थित कॉलेज में आयोजित डांडिया कार्यक्रम में आरोपी बनाए गए दो लोगों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपियों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा पुलिस पार्टी के साथ हाथापाई करने, बैरिकेडिंग तोड़कर आतंक मचाने के आरोप हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोला चौकी इंचार्ज अनुज कुमार यादव ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा कि 23 अक्तूबर की रात नौ बजे एचआर इंटर कॉलेज में डांडिया कार्यक्रम में काफी भीड़ थी। रात में आरोपी केसी पांडेय प्रधान प्रतिनिधि घाटमपुर, धीरज पांडेय व नीरज पांडेय ग्राम तेनुआरी, आलोक राय ग्राम एकम, सचिन यादव, आशीष राय निवासी तितौवा, हृदय राय भगवानपुर, नितिन पांडेय ग्राम घाटमपुर अपने 10- 15 अज्ञात साथियों के साथ उक्त कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मनपसंद गाना बजाने के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ दी। उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया गया तो पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई। आरोपी बनाए गए धीरज पांडेय और नीरज पांडेय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।