सीजेएम ने सुनवाई के बाद गोड़ही निवासी चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया ।गोड़ही निवासिनी दुर्गेंश पत्नी स्वर्गीय रमाकांत ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि गांव के ही भोलू, मनोज, विनोद व दीपू पुत्र गण राम बुझारत ने उसके पति की मृत्यु के बाद से ही जमीन जायदाद पर कब्जा करने की नीयत रखते थे।
इन लोगों ने 30 जनवरी 2015 को उसके लड़के सोनू कुमार उम्र 17 वर्ष को खाना खिलाने के बहाने घर से ले गए। आरोप था कि उन लोगों ने लड़के को जहर खिला दिया। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो इसकी सूचना मुझे दी। स्थिति गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। दो फरवरी को उसके लड़के सोनू की मौत हो गई। पुलिस को तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
मजबूर होकर न्यायालय की शरण ली। इस मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम संजय कुमार गौड़ ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।