एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
करीब दो वर्ष पूर्व दुधारा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर गांव के नसीम समेत तीन लोगों ने जबरन बलात्कार किया। इस दौरान आरोपियों पर मोबाइल में अश्लील फोटो खींचने और जान से मार डालने की धमकी व हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगा था। इन्हीं धाराओं में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था।
इस मामले में दो आरोपी किशोर घोषित हुए और नसीम के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। साक्ष्यों व बयानों के आधार पर नसीम के विरुद्ध मामला साबित हुआ। जिस पर विशेष न्यायाधीश पास्को/एडीजे प्रफुल्ल कमल ने आरोपी नसीम को पच्चीस साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया।