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Sant Kabir Nagar News: साक्ष्य के अभाव में छेड़छाड़ के दो आरोपी दोष मुक्त

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने छेड़छाड़ करने के मामले के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शत्रुघ्न यादव ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़िता 26 दिसंबर 2019 को स्कूल से घर लौट रही थी। स्कूल में पढ़ने वाले तीन आरोपी आए और छींटाकसी की। मना करने पर अपशब्द कहे। ऐसा आरोप तहरीर में लगाया गया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एक आरोपी के बाल अपचारी होने की रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई। न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध केस की सुनवाई हुई। वादी व अन्य गवाहों की गवाही हुई। पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 20 वर्षीय दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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