संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की पैरवी पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 650 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के 30 जनवरी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त जमील अहमद पुत्र ऐनुल्लाह निवासी छितही के मामले में आदेश दिया कि अभियुक्त जमील अहमद को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर गो हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा कोर्ट ने दी।