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Sant Kabir Nagar News: गोवध के आरोपी को जेल में बिताई अवधि सजा और अर्थदंड

Sun, 12 Jan 2025 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई गई अवधि व कुल 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एसपी सत्यजीत गुप्त ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाेना महुली पर पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में जुम्मन उर्फ मतलूब पुत्र अब्दुल अजीज निवासी छितही थाना महुली के मामले में आदेश दिया गया कि जुम्मन उर्फ मतलूब को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर गो हत्या निवारण अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि व 600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के कारावास की सजा दी जाती है। संवाद

हत्या के बाद जला रहे थे महिला की लाश

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