संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी प्रथम जेएम की कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद शस्त्र अधिनियम व गोवध निवारण अधिनियम के तहत दो अभियोगों में दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि व 1300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद नौ फरवरी को सीजे (जेडी) एफटीसी प्रथम जेएम के न्यायालय ने थाना दुधारा पर पंजीकृत शस्त्र अधिनियम से संबंधित अभियुक्त सुबाष पुत्र रामबदन निवासी पुरैना को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर शस्त्र अधिनियम के अपराध में जेल में बिताए गए अवधि व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी अलावा आरोपी गुल्ला पुत्र जहीर कसाई निवासी साफियाबाद को जुर्म स्वीकारोक्ति पर में जेल में बिताई गई अवधि व 300 रुपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन के साधारण कारावास का सजा भुगतना होगा।