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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महुली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित की मां ने महुली थाने में तहरीर दी। जिसमें कहा कि मुहल्ले का आरोपी युवक उसकी 17 वर्षीय बेटी को सात अगस्त 2023 को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया। बहुत तलाश की, लेकिन बेटी का पता नहीं चला। महुली पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का केस दर्ज किया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन केस में फंसा दिया गया है। उसने पीड़िता का अपहरण नही किया है। विशेष लोकअभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ गम्भीर अपराध किया है। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा है कि आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाया है तथा आरोपी का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी युवक की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। संवाद
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