संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने सीएस एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में तीन दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज सीएस एक्ट और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम रे मामले में आरोपी रज्जाक पुत्र सुब्बा, सवाड़ी पुत्र फूलचंद, हैदर अली पुत्र सुब्बा निवासीगण बंजरिया थाना बखिरा को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषियों की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि व 1000-1000 रुपये अर्थदंड तथा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद