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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने चोरी मामले के दोषी को अर्थदंड से किया दंडित

Sun, 29 Oct 2023 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-प्रथम/जेएम कोर्ट ने दुधारा में दर्ज चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को जेल में बिताई अवधि और 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी की वजह से सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-प्रथम /जेएम कोर्ट ने दुधारा में दर्ज चोरी के मामले में ऐनुलहोदा पुत्र नुरुल होदा निवासी गूनाखोर थाना दुधारा को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । संवाद
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