संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने चोरी के मामले में दोषी को 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले में राजेश मौर्या पुत्र टगुरी निवासी टगुरी पूर्वी पलिहा थाना जयपुरिया जनपद पलामू झारखंड को दोषी पाया। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि 23 दिन का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद