संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने खेत में नित्यक्रिया के लिए गई किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दुधारा पुलिस को दिया। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
अधिवक्ता मोहम्मद अरशद ने बताया कि दुधारा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने कोर्ट में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 11 अप्रैल की सुबह पांच बजे खेत की ओर नित्यक्रिया के लिए गई थी। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे आरोपी युवक ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी के शोर पर गांव के कई लोग पहुंच गए, लेकिन आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए भाग गया।
पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को भी सूचना दी गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हारकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दुधारा पुलिस को दिया। इसके साथ ही तीन दिवस के अंदर आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है।